कवर्धा

क़बीरधाम,,,,अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध पांण्डातराई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, 03 आरोपी गिरफ्तार।

अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध पांण्डातराई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, 03 आरोपी गिरफ्तार।

दो अलग-अलग आबकारी प्रकरणों में 8.820 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा, परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल एवं बिक्री रकम सहित कुल- 16,120/- रुपये की संपत्ति जप्त।

कबीरधाम जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री तथा जुआ जैसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना पांण्डातराई पुलिस द्वारा दो अलग-अलग आबकारी प्रकरणों में अवैध शराब का परिवहन एवं बिक्री करने वाले कुल 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों प्रकरणों में पुलिस द्वारा कुल 8.820 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा, शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल एवं शराब बिक्री की रकम सहित कुल- 16,120/- रुपये की संपत्ति जप्त की गई है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार, श्री अमित कुमार पटेल एवं श्री अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक श्री कमलाकांत शुक्ला के कुशल नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई।

प्रथम प्रकरण – थाना पांण्डातराई, अपराध क्रमांक 188/2026- दिनांक- 01.11.2026 को थाना पांण्डातराई पुलिस द्वारा पांण्डातराई-सरईपतेरा रोड स्थित शनि देव मंदिर के पास ग्राम में कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम (1) भावेश पिता बल्लू निषाद, उम्र 19 वर्ष एवं (2) दिलीप पिता गुरबा निषाद, उम्र 31 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कुसुमघटा, जिला कबीरधाम बताया। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 5.220 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा, कीमती 2,320/- रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक- CG-09-D-0181, कीमती 12,000/- रुपये, कुल 14,320/- रुपये की संपत्ति जप्त की गई। उक्त मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय प्रकरण – थाना पांण्डातराई, अपराध क्रमांक 189/2026- दिनांक- 01.11.2026 को ही थाना पांडातराई पुलिस द्वारा हिंदुस्तान ढाबा के पास पांण्डातराई में कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नरोत्तम पिता बहल साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम परसवारा, थाना पांण्डातराई, जिला- कबीरधाम बताया। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 3.600 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा, कीमती 1,600/- रुपये एवं शराब बिक्री की रकम 200/- रुपये, कुल 1,800/- रुपये जप्त किए गए। उक्त मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार कुल 03 आरोपियों को विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पांण्डातराई निरीक्षक श्री कमलाकांत शुक्ला के कुशल नेतृत्व में थाना पांण्डातराई पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री जैसी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सम्माननीय नागरिकगण से अपील है कि अवैध शराब अथवा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।


थाना सिटी कोतवाली कवर्धा – अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक- 01.11.2026 को वार्ड क्रमांक 09 स्थित ऊर्जा पार्क कवर्धा के पास कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी नरेन्द्र पिता कांशीराम सत्यवंशी, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09, ऊर्जा पार्क कवर्धा को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 2.520 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा, कीमती 1,120/- रुपये एवं शराब बिक्री की रकम 200/- रुपये, कुल 1,320/- रुपये जप्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 510/2026, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना पंडरिया – सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 04 आरोपी पकड़े गए।

थाना पंडरिया पुलिस द्वारा दिनांक- 01.11.2026 की रात्रि ग्राम रमतला स्थित तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर 52 पत्ती ताश से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे चार आरोपियों (1) पुनीराम साहू, (2) आशीष साहू, (3) परमेश्वर साहू एवं (4) अनिल साहू, सभी निवासी ग्राम रमतला, थाना पंडरिया को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 1,050/- रुपये नगद एवं 52 पत्ती ताश जप्त की गई। उक्त मामले में थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 223/2026, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

पदमराज ठाकुर

प्रधान संपादक

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