कवर्धा

क़बीरधाम,,,,,परफॉरमेंस गारंटी की सड़क के क्षतिग्रस्त मिलने तथा खराब गुणवत्ता पर ठेकेदार और अधिकारियों को नोटिस जारी

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग की हुई जांच

पीडब्लूडी ने की कार्रवाई, सड़कों की गुणवत्ता और अच्छे रखरखाव पर विभाग का जोर

कवर्धा 2 नवम्बर 2026। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिलने पर लोक निर्माण विभाग के कवर्धा संभाग के कार्यपालन अभियंता, बोड़ला उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा विगत 27 अक्टूबर को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 6.70 किलोमीटर लंबे मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पूरी चौड़ाई में तथा कुछ स्थानों पर सड़क के बाईं ओर का हिस्सा धंसना पाया गया। जांच में सड़क की गुणवत्ता में कमी एवं क्षति सामने आने पर लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। क्षतिग्रस्त हिस्सों को उखाड़कर जीएसबी सतह से निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता है। उक्त सड़क परफॉर्मेंस गारंटी अवधि के अंतर्गत है।

लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को सात दिनों के भीतर सुधार कर इनके फोटोग्राफ्स कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में सुधार कार्य नहीं करने पर अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के रिस्क एण्ड कास्ट पर सुधार कराकर रोकी गई परफॉर्मेन्स गारंटी की राशि से भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा 6.70 किमी लंबे ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग (पुल-पुलियों सहित) का निर्माण इस साल फरवरी में पूर्ण किया गया था। यह सड़क फरवरी-2031 तक पांच वर्षों की परफॉरमेंस गारंटी में है।

तत्कालीन एसडीओ और उप अभियंता को भी नोटिस, कम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

लोक निर्माण विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा सड़क के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की अवधि में मार्ग का पर्याप्त कम्पेक्शन नहीं पाए जाने पर इसे कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री उमाप्रसाद जोशी और उप अभियंता श्री एल.आर. छत्तरे को नोटिस जारी किया है। विभाग ने दोनों अधिकारियों को कम्पेक्शन टेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट कार्यपालन अभियंता को तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पदमराज ठाकुर

प्रधान संपादक

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