
पांडातराई पुलिस की ऑनलाइन सट्टा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही।
थाने में गठित विशेष टीम एवं सक्रिय मुखबिर तंत्र के माध्यम से 03 आरोपियों को सट्टा-पट्टी लिखते धरदबोचा गया।
03 पृथक प्रकरण दर्ज, 05 मोबाइल फोन एवं नगदी सहित कुल 28,805/- रुपये की मशरूका पुलिस ने किया जब्त।
आरोपियों के विरुद्ध थाना पांडातरई में अपराध क्रमांक 155/2026, 156/2026 एवं 157/2026 में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6, 6(क) एवं 7 के तहत वैधानिक कार्यवाही।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना एवं चौकी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन, जुआ-सट्टा, अवैध गांजा की बिक्री एवं परिवहन सहित अन्य असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा सक्रिय मुखबिर तंत्र को और अधिक मजबूत कर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला श्री अखिलेश कौशिक के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक श्री कमलाकांत शुक्ला द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर विशेष टीम गठित कर क्षेत्र में सक्रिय मुखबिरों से लगातार संपर्क एवं सूचना संकलन किया जा रहा था।
इसी क्रम में थाना पांडातराई पुलिस टीम को क्षेत्र में ऑनलाइन मोबाइल फोन के माध्यम से सट्टा-पट्टी लिखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक उपरांत पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर ऑनलाइन माध्यम से अंकों पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर हार-जीत का सट्टा संचालित करने वाले 03 आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
पहला प्रकरण – अपराध क्रमांक 155/2026
ग्राम रूसे बस स्टैंड के पास ऑनलाइन माध्यम से सट्टा-पट्टी लिखते पाए गए आरोपी अनिल पिता सरजू चंद्रवंशी, निवासी रूसे, थाना पांडातराई के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6, 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 300 रुपये नगदी एवं 02 मोबाइल फोन, कुल कीमत 18,000 रुपये जब्त किए गए।
दूसरा प्रकरण – अपराध क्रमांक 156/2026
पांडातराई नगर पंचायत के सामने ऑनलाइन माध्यम से सट्टा-पट्टी लिखते पाए गए आरोपी परमेश्वर पिता दशरू साहू, उम्र 53 वर्ष, निवासी पांडातराई के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 300 रुपये नगदी एवं 01 मोबाइल फोन, कीमत 5,000 रुपये जब्त किया गया।
तीसरा प्रकरण – अपराध क्रमांक 157/2026
वार्ड क्रमांक 11 पांडातराई में आरोपी के घर के सामने ऑनलाइन माध्यम से सट्टा-पट्टी लिखते पाए गए आरोपी अजय पिता छेदीलाल तंबोली, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11 पांडातराई के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 205 रुपये नगदी एवं 02 मोबाइल फोन, कीमत 5,000 रुपये जब्त किए गए।
इस प्रकार थाना पांडातराई पुलिस द्वारा ऑनलाइन जुआ-सट्टा गतिविधियों के विरुद्ध 03 पृथक प्रकरण दर्ज कर 03 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। आरोपियों के कब्जे से कुल 805 रुपये नगदी एवं 05 मोबाइल फोन, कुल कीमत 28,000 रुपये, अर्थात कुल 28,805 रुपये की सामग्री जब्त की गई। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना पांडातराई पुलिस टीम का सराहनीय भूमिका रहा।
कबीरधाम पुलिस द्वारा जुआ-सट्टा सहित अवैध एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल तस्दीक एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।



