क़बीरधाम,,,,फसल क्षति होने पर कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन 14447 पर तत्काल सूचना दें

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर उप संचालक कृषि ने ग्राम भेदली में चक्रवात से प्रभावित फसलों का किया निरीक्षण
प्रभावित किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने की अपील
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि रक्षक पोर्टल एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 से दर्ज करा सकते हैं शिकायत
कवर्धा, 31 अक्टूबर 2026। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर आज उप संचालक कृषि श्री अमित कुमार मोहंती ने जिले के ग्राम भेदली में चक्रवात से हुई फसल क्षति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के खेतों में पहुंचकर धान की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया तथा प्रभावित किसानों से चर्चा कर क्षति की स्थिति की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान धान की कटाई के बाद खेतों में सुखाने के लिए रखी गई फसल को हुए नुकसान के संबंध में किसानों से जानकारी प्राप्त की गई। उल्लेखनीय है कि धान की कटाई के उपरांत फसल को खेत में सुखाने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना दर्ज कराना आवश्यक है।
उप संचालक कृषि श्री मोहंती ने प्रभावित किसानों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति की सूचना तत्काल कृषि रक्षक पोर्टल अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दर्ज कराएं। फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन 14447 से दर्ज कराएं फसल क्षति की सूचना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में अब किसान कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली अथवा अन्य बीमा योग्य घटनाओं से प्रभावित किसान निर्धारित समय-सीमा के भीतर फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान पहुंचा है। किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके अथवा कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं।
संयुक्त रूप से किया जाएगा फसल क्षति का आकलन
फसल क्षति की सूचना प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं संबंधित बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत फसल को हुए नुकसान का सत्यापन एवं आकलन किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।
किसानों से समय-सीमा में सूचना दर्ज कराने की अपील
कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होने पर विलंब न करें और तत्काल कृषि रक्षक पोर्टल अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 के माध्यम से फसल क्षति की सूचना दर्ज कराएं। विशेष रूप से बीमित फसल की कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान हुए नुकसान की सूचना भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर देना सुनिश्चित करें। समय पर फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने से दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा नियमानुसार पात्र प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।




