कवर्धा

क़बीरधाम,,,,,आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन और विक्रय करने वाले पर की जा रही कार्यवाही

आबाकारी विभाग की टीम ने 19 लीटर अवैध शराब किया जप्त, 02 गिरफ्तार

कवर्धा, 23 अप्रैल 2026। कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन और विक्रय करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाही की जा रही है। माह अप्रैल में आबकारी विभाग द्वारा कोचियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के 02 प्रकरण कायम कर कुल 19.08 लीटर देशी मदिरा प्लेन जप्त कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री अजय सिंह धुर्वे ने बताया कि 22 अप्रैल को रामचन्द्र चन्द्रवंशी ग्राम झिरौनी स्थित अपने दुकान में अवैध रूप से मदिरा का विक्रय करते गिरफ्तार किया गया एवं उनके कब्जे से एक थैला में 07 मेडआॅफ बोतल, 1 नग बल्फ मास्टर का बोतल, 6 नग बोतल मेकडावल नं. 01, 13 नग मसाला पाव, 5 नग पाव मसाला और 6 नग पाव प्लेन कुल मात्रा 14.82 बल्क लीटर मदिरा बरामद होने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर रिमांड की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही 21 अप्रैल को देशी मदिरा दुकान कुंडा के पास ग्राम सेन्हाभाटा मार्ग पर देशी मदिरा प्लेन का संग्रह कर अवैध एवं अधिक दर पर विक्रय करते हुए 01 शेरसिंह दिवाकर को देशी मदिरा प्लेन बेचते हुए कुल 14 नग पाव देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख के तहत प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई।
जिला आबकारी अधिकारी ने जिले के समस्त आबकारी अधिकारी को सदल बल, प्रभार की दुकानों में एवं प्लेसमेंट एजेंसी को भी आवश्यक एवं कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया है। दुकानों में किसी प्रकार की अनियमितता ओवर रेटिंग, अवैध वसूली या अन्य अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आबकारी आरक्षकों को ड्यूटी लगाई गई है। आबकारी अधिकारी/दुकान प्रभारी दुकान एवं फिल्ड में उपस्थित रहकर ऐसे कोचियों के द्वारा जो दुकान एवं दुकान के आसपास ही मदिरा इकठ्का कर बेचने वालों पर सतत रूप से निगरानी रखकर सख्ती से कार्यवाही किया जा रहा है।
जिला कबीरधाम में अवैध मदिरा के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है, दुकानों में नियमित रूप से निरीक्षण एवं जांच किया जा रहा है, कोचियों एवं अधिक दर पर शराब बेचने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

पदमराज ठाकुर

प्रधान संपादक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Sorry! Could not copy!