कवर्धा

क़बीरधाम,,,,,पिपरिया पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, अपहृत नाबालिग की सकुशल बरामदगी, आरोपी सलाखों के पीछे।

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक श्री नितिन तिवारी एवं टीम ने नाबालिग अपहरण प्रकरण का त्वरित एवं सफल खुलासा करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सिद्ध करते हुए कबीरधाम पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई की।

दिनांक 05.07.2026 को नाबालिक बालिका के परिजनों के द्वारा थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 189/2026 के तहत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक श्री नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, साइबर विश्लेषण एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि पीड़िता जिला बिलासपुर के थाना कोनी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल रवाना होकर थाना कोनी अंतर्गत ग्राम पोसरा पहुंची तथा योजनाबद्ध ढंग से दबिश देकर आरोपी के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात पीड़िता को सुरक्षित थाना पिपरिया लाकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की गई पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर बिलासपुर बुलाया था तथा विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीड़िता के कथनों एवं विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 87 एवं 64(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 की वृद्धि की गई। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आरोपी विशाल धोबी, पिता चुन्नीलाल धोबी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम पोसरा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में कबीरधाम जिला के वरिष्ठ अधिकारी गणों के निर्देशन पर थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक श्री नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक श्री मुकेश साहू, आरक्षक श्री हेमंत शर्मा एवं महिला आरक्षक श्रीमती दीपाली का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा। कबीरधाम पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसे अपराधों में त्वरित, संवेदनशील एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

पदमराज ठाकुर

प्रधान संपादक

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