कबीरधाम,,,,,कारागार निरीक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुआ संपन्न

कवर्धा, 18 सितंबर 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं सालसा के निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सी) क्रमांक 1404/2023, सुकन्या संस्था विरूद्ध यूनियन आॅफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2025 के निर्णय की कण्डिका 231(।।।) के निर्देशानुसार गठित ‘‘बोर्ड आॅफ विजिटर्स‘‘ तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमए नंबर 2034/2020 सह एमए नं. 1849/2021 एवं एस.एल.पी. (क्रिमिनल) नंबर 5191/2021, सतेन्दर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य में 13.02.2024 के संबंध में गठित ‘‘एम्पावर्ड समिति‘‘ द्वारा कारागार निरीक्षण 17 सितंबर 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम कु. संघरत्ना भतपहरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमन तिग्गा, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र एवं जेल मैनुअल 2016 के तहत गठित समिति के अन्य सदस्यगणों के साथ किया गया।
इस दौरान जेल के बैरकांे, जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रथायें, स्नानागार, जेल परिसर में स्वच्छता एवं बंदियों के भोजन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा पर अवलोकन कर निरीक्षण किया गया। उन्होंने जेल परिसर का निरीक्षण करते हुए बैरकों की क्षमता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता एवं बैरकों में रखे जाने वाले बंदियों की संख्या, रसोई कक्ष की स्वच्छता, पीने के पानी तथा भोजन की गुणवत्ता, बंदियों के लिए खेल एवं व्यायाम के साधन व प्रशिक्षण की जानकारी, जेल परिसर के बागवानी की स्वच्छता के संबंध में भ्रमण कर जानकारी ली गई। तत्संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सहायक जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही बंदियों को खेलकुद के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में भी जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया है। कैंदियों के कौशल विकास के संबंध में गतिविधियाॅ प्रारंभ किए जाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए है। अन्य सभी सुविधाए सुचारू रूप से संचालित पाई गई।




