कवर्धा

कबीरधाम,,,,,नौकरी लगाने के नाम पर 1.30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर भेजने वाले आरोपी को चौकी पोडी पुलिस ने किया गिरफ्तार।

नौकरी लगाने के नाम पर 1.30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर भेजने वाले आरोपी को चौकी पोडी पुलिस ने किया गिरफ्तार।

उप संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम से तैयार किया फर्जी नियुक्ति पत्र, विभागीय सील का भी किया दुरुपयोग।

आरोपी के मेमोरेंडम पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज बरामद, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में जिले में धोखाधड़ी, कूटरचना एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आम नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला श्री अखिलेश कौशिक के दिशा-निर्देशन में चौकी पोडी पुलिस द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर 1,30,000/- रुपये की ठगी करने वाले आरोपी कलिन्दर मिंज पिता पहलू मिंज, उम्र 32 वर्ष, निवासी रूपडेगा तालाब के पास, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी जुगेश्वर साहू पिता गौकरण साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी राम्हेपुर खुर्द, चौकी पोडी, थाना बोड़ला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 01.11.2025 से 30.06.2026 के मध्य आरोपी कलिन्दर मिंज ने उसे नौकरी लगाने का झांसा देकर 1.30 लाख रुपये प्राप्त किए तथा नौकरी के संबंध में फर्जी नियुक्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया।

विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह स्वयं को फुटबॉल कोच बताकर विभिन्न स्थानों पर खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में लेकर जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान प्रार्थी जुगेश्वर साहू से हुई। आरोपी ने उसे खेल प्रशिक्षक के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया तथा इसके एवज में 1.30 लाख रुपये लिए।

राशि प्राप्त करने के बाद आरोपी ने अपने लैपटॉप से उप संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से जुगेश्वर साहू की नौकरी के संबंध में फर्जी पत्र तैयार किया। इसके बाद रायगढ़ स्थित दुकान से सील तैयार करवाकर उसे फर्जी पत्र पर लगाया तथा अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थी को भेज दिया।

आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि अपने विरुद्ध अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद उसने खराब हो चुके लैपटॉप को कबाड़ में बेच दिया तथा फर्जी नियुक्ति पत्र को फाड़कर, तैयार कराई गई सील एवं मोबाइल को केलो नदी, रायगढ़ में फेंक दिया। प्रार्थी से प्राप्त 1.30 लाख रुपये की राशि को अपने व्यक्तिगत खर्च में उपयोग करना बताया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर प्रार्थी के मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियां बरामद कर विधिवत जब्त की गई हैं।

आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार करने तथा पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोपी के विरुद्ध थाना बोडला में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 336(3), 319(2), 340(1), 318(4) बीएनएस के तहत दिनांक 24.08.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया।

प्रकरण में विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर चौकी पोडी प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार एवं चौकी पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

पदमराज ठाकुर

प्रधान संपादक

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