Blog

कबीरधाम पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई

परिजनों ने ही रची थी हत्या की साजिश

बहू ने भाई-भाभी के साथ मिलकर ससुर की निर्मम हत्या की

दिनांक 19.04.2025 को थाना कुकदुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कौवानार बदना निवासी करीया मरकाम पिता मानसिंह मरकाम, उम्र 62 वर्ष, का शव उनके घर से लगे खेत के कोठार में खटिया पर पड़ा मिला है। मृतक के सिर एवं चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका हुई।

सूचना पर थाना प्रभारी कुकदुर तत्काल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा सीन ऑफ क्राइम यूनिट एवं साइबर सेल कबीरधाम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलित कर रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी (SDOP) श्री भूपत सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक जे एल शांडिल्य के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर बारीकी से जांच प्रारंभ की गई।

टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल डंप डेटा, कॉल डिटेल्स एवं घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। साथ ही मृतक के परिजनों, ग्रामवासियों एवं गवाहों से वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से सघन पूछताछ की गई।

कड़ी पूछताछ के दौरान मृतक की बहू द्वारा शुरू में गुमराह करने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस की सतत मेहनत, सूझबूझ एवं रणनीतिक पूछताछ के चलते बहू ने सच्चाई स्वीकार कर ली। आगे की पूछताछ में बहू के भाई पवन मरावी एवं उसकी पत्नी जैनवती मरावी ने भी हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

पूछताछ में सामने आया कि मृतक के पास पर्याप्त धनराशि थी। बहू के भाई को अपनी बहन की शादी हेतु पैसों की आवश्यकता थी। मृतक से पैसा मांगने पर जब उसने मना कर दिया, तो बहू, उसके भाई पवन और भाभी जैनवती ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

रात में पहले मृतक का गला दबाकर हत्या की गई, फिर कोठार में ले जाकर फरसा नुमा हथियार से सिर और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या सुनिश्चित की गई। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है।

तीनों आरोपियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य एकत्र कर विधिवत रिमांड तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

आरोपीगण का विवरण:

  1. पवन मरावी पिता सुन्बु मरावी, उम्र 35 वर्ष, निवासी नवापारा सिंघारी, सेमरसांटा, थाना बोड़ला, जिला कबीरधाम।
  2. जैनवती मरावी पत्नी पवन मरावी, उम्र 30 वर्ष, निवासी नवापारा सिंघारी, सेमरसांटा, थाना बोड़ला, जिला कबीरधाम।
  3. सुकरतीन बाई पत्नी बजरू बैगा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कौवानार बदना, थाना कुकदुर, जिला कबीरधाम।

कबीरधाम पुलिस की सतर्कता, वैज्ञानिक तकनीक का कुशल उपयोग तथा टीम वर्क के चलते जघन्य हत्या के अंधे मामले का सफलतापूर्वक खुलासा संभव हो पाया है।

Back to top button

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!