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कबीरधाम,,,,,,गाय को वध करने की नियत से वाहन द्वारा जानबूझकर दुर्घटना करने वाले आरोपी गिरफ्तार

पदमराज सिंह ठाकुर जिला कबीरधाम

दिनांक 18/12/2024 को प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सिंगारपुर में रिश्तेदारी में आया था। दोपहर 12:30 बजे अपनी मोटर साइकिल हीरो HF डीलक्स (क्रमांक CG25F2544) को ईश्वर साहू के घर के सामने खड़ा कर घर में प्रवेश कर रहा था। उसी समय ग्राम सिल्हाटी की ओर से आ रहे EICHER PRO 1110 माजदा (क्रमांक MH40BG3922) के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी की मोटर साइकिल को ठोकर मार दी। इसके साथ ही चालक ने रोड किनारे खुटे में बंधी ईश्वर साहू की गाय को जानबूझकर वाहन से कुचल दिया, जिससे गाय की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स. लोहरा में अपराध क्रमांक 347/24 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 281, 325
  • छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004: धारा 4/10
  • पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960: धारा 11(2)

विवेचना के दौरान, वाहन चालक गौरव सोनवानी पिता अरुण सोनवानी (उम्र 27 वर्ष), निवासी खैरी, थाना कमलेश्वर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल व श्री पंकज पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के निर्देशन में थाना प्रभारी लालमन साव द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना को दें।

– जिला पुलिस कार्यालय, कबीरधाम

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