Blog

कबीरधाम,,,,,,, जिले में नगर निकाय और पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर

पदमराज सिंह ठाकुर जिला कबीरधाम

नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 8 लाख रुपये और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित

कवर्धा, 25 जनवरी 2025। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के बाद कबीरधाम के नगरपालिका, नगर पंचायतों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में निर्वाचन के लिए अधिकारी-कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नगरीय निकाय के लिए 22 जनवरी से नाम निर्देशन पत्र रिटर्निग ऑफिसर द्वारा दिया जा रहा है अंतिम तारिख 28 जनवरी तक है। त्रिस्स्तरीय पंचायत के लिए 27 जनवरी 2025 से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन के लिए प्रतिभूमि शुल्क की राशि निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् हेतु 15 हजार रूपए, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु 10 हजार रूपए, वार्ड पार्षद नगर पालिका परिषद् हेतु 3 हजार रूपए एवं वार्ड पार्षद नगर पंचायत हेतु 1 हजार रूपए निर्वाचन लडऩे हेतु अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य के लिए 04 हजार रूपए, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 2 हजार रूपए, सरपंच हेतु 1 हजार रूपए तथा पंच हेतु 50 रूपए निर्वाचन लडऩे हेतु अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप राशि जमा करना होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार नगर पालिक परिषद कवर्धा, पंडरिया के लिए अध्यक्ष पद के लिए 8 लाख रूपए तथा नगर पंचायत इंदौरी, पाण्डातराई, बोड़ला, पिपरिया औरी सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद के लिए 6-6 लाख रूपए व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

Back to top button

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!