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अब 15 मई तक है मौका, प्रधानमंत्री आवास प्लस ग्रामीण के सर्वे में जुड़वा सकते हैं अपना नाम

पदमराज सिंह ठाकुर कबीधाम

कबीरधाम जिले के सभी ग्राम पंचायतों में हो रहा है आवास प्लस सर्वे का कार्य

छुटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हो रहा सर्वे

कवर्धा 02 मई 2025। ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे का कार्य अब 15 मई 2025 तक किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण परिवार जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, तथा जिनका नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची और 2018 की सर्वे सूची में छूट गया है उन परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सर्वे का कार्य ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक एवं आवास मित्र द्वारा किया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस सर्वे का कार्य हो रहा है। यह सर्वे जिले के जनपद पंचायत कवर्धा जनपद पंचायत बोड़ला जनपद पंचायत स. लोहारा एवं जनपद पंचायत पंडरिया के समस्त ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। सर्वे में ऐसे ग्रामीण परिवार जो अभी तक योजना से लाभ नहीं ले पाए हैं वह अपने ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं आवास मित्र से संपर्क कर अपना नाम पात्रता अनुसार 15 मई 2025 तक जुड़वा सकते हैं। बता दे कि इसके पहले 30 अप्रैल ताकि आवास प्लस सर्वे का कार्य होना था किंतु अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को योजना से लाभान्वित करने के लिए राज्य शासन द्वारा पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वे कार्य को 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है।

मापदंड जिसके आधार पर आवास पल्स सर्वे में नाम जोड़ा जाएगा…

1) आश्रय विहीन परिवार,बेसहारा या भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवारों,आदिम जनजाति समूहो और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर परिवारों को इस योजना में स्वतः ही पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त

2) दो पहिया वाहन वाले परिवार 50 हजार रुपए से कम ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों, 15000 तक मासिक आय वाले परिवार, ढाई एकड़ से कम सिंचित भूमि या 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि वाले परिवार को आवास प्लस सर्वे में पात्र माना जाएगा।

3) तिपहिया मोटर युक्त वाहन चौपहिया वाहन, मशीन से चलने वाले तिपहिया और चौपाइयां कृषि उपकरण वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र होंगे।

4) 50000 रूपए या इससे अधिक लोन लिमिट वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार,किसी भी सदस्य के सरकारी सेवा में रहने वाले परिवार, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार आवास योजना के लिए अपात्र होंगे।

5) आयकर देने वाले परिवार और ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित या 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार भी आवास प्लस योजना के लिए अपात्र हैं।

उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के ग्रामीण परिवारों के पास अवसर है कि वह अपने परिवार के पात्रता अनुसार आवास प्लस सर्वे में 15 मई 2025 तक नाम जुड़वा सकते हैं।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए समय का लाभ उठाते हुए ग्रामीण परिवार अपना सर्वे अवश्य कराए।

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