कवर्धा

कबीरधाम,,,,,दिनांक 26 मार्च को निकलेगी माता का खप्पर

पदमराज सिंह ठाकुर कबीरधाम

नवरात्रि पर्व के अवसर पर कवर्धा नगर में पारंपरिक “खप्पर यात्रा” का आयोजन दिनांक 26 मार्च 2026 की रात्रि में किया जा रहा है। इस धार्मिक अवसर पर नगर में भारी जनसमूह एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु निम्नानुसार यातायात प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे

यातायात प्रतिबंध संबंधी निर्देश:

  1. दिनांक 26.03.2026 को रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 3:00 बजे तक नगर क्षेत्र में भारी वाहनों (ट्रक, ट्रेलर, डंपर आदि) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  2. आज रात्रि 11:00 बजे से खप्पर यात्रा समाप्ति अगले तक नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया अथवा अन्य निजी/सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  3. खप्पर यात्रा मार्ग में यात्रा की संपूर्ण अवधि तक किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
  4. आम नागरिकों, दुकानदारों व वाहन चालकों से अपील की जाती है कि यात्रा के मार्ग में किसी प्रकार का अतिक्रमण, पार्किंग या बाधा न करें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

खप्पर यात्रा भ्रमण मार्ग (रूट चार्ट)

मां परमेश्वरी मंदिर/ मां चंडी मंदिर

खेड़ापति चौक
दुर्गेश पांडे गली से
मां दंतेश्वरी मंदिर
मिनी माता चौक
गुरु घांसी बाबा मंदिर
मां काली मंदिर
मां शक्ति माता, महाराणा प्रताप चौक
ऋषभ देव चौक
एकता चौक वीर स्तंभ चौक (सिग्नल)
रानी झांसी बालोद्यान
गायत्री मंदिर
मां महामाया मंदिर, अंबेडकर चौक
विश्राम गृह (जिम वाली गली)
वन विभाग कार्यालय
मां सतबहिनिया चौक
मां दुर्गा-संतोषी मंदिर, राजमहल चौक
पुनः अंबेडकर चौक
जमात मंदिर गली से
मां शक्ति मंदिर
मां शीतला मंदिर
कारपात्री पार्क
मां संतोषी मंदिर, हटरीपारा
आत्मानंद गुप्ता गली से कचहरीपारा
मां दंतेवाड़ा मंदिर, कचहरी गेट
स्व. संतोष गुप्ता निवास के पास से
महबूब शाह दातार
मां गंगाई मंदिर
नीलू गुप्ता गली से
स्व. वकील देवशंकर वर्मा गली से मां सिहवासिनी मंदिर
पुनः खेड़ापति मंदिर
यहां से सभी खप्पर अपने-अपने मंदिरों में विश्राम करेंगे।

अनुरोध:

  • सभी नागरिकगण पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।
  • किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह से बचें।
  • किसी आपात स्थिति में पुलिस नियंत्रण कक्ष अथवा थाना कोतवाली से संपर्क करें।

नोट फुटपाथ एवं सड़क पर दुकान लगाने वाले/फेरीवाले/चाट गुपचुप/अन्य खाने पीने के ठेले अधिकतम रात्रि 09 बजे तक ही अपनी दुकान लगा सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद दुकान लगाना प्रतिबंधित है। दुकानदार अपनी तैयारी उसी अनुसार करें।

पदमराज ठाकुर

प्रधान संपादक

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