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छत्तीसगढ़,,,,,,,,,कोटपा एक्ट 2003 अंतर्गत चालानी कार्यवाही

जिले में तम्बाकू सेवन उपयोग के नियंत्रण एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्यवाही किया गया।।

उक्त कार्यवाही कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बीआर पुजारी के मार्गदर्शन में किया गया ।
थाना बीजापुर कोतवाली के सहयोग व प्रवर्तन दल के सभी औषधी निरीक्षक के द्वारा स्कूल के पास स्थित पान ठेलो में तम्बाकू, सिगरेट के बिक्री पर चलानी कार्यवाही किया गया।
कार्यवाही अंतर्गत धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान सेवन प्रतिबंधित है।
धारा 06 अ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध
धारा 06 ब तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंध है।
तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ धूम्रपान रहित क्षेत्र व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए
औषधी निरीक्षक प्रशांत शिवान, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. मनोज लम्बाड़ी, राजा मड़वी द्वारा चालानी कार्रवाई किया गया।

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