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छत्तीसगढ़,,,,,चिंदरी घूमने आये ब्यक्ति से डरा धमका कर रूपये पैसे की मांग करने वाले तीन आरोपी हुए गिरफ्तार भेजा गया जेल

05.09.2024 के 12ः00 बजे करीब प्रार्थी योगेश्वर वर्मा छिंदारी डेम घूमने गया था जिसे आरोपीगण श्रवण साहू, अमन उर्फ ओमकार एवं मनीष साहू द्वारा साथ मिलकर तुम घूमने आये हो तुम्हारे घर वाले को बतायेंगे नहीं तो 6000 रूपये दो कहकर जान से मारकर गाड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे कहकर जान से मारने की धमकी देते हुए डरा धमकाकर नगदी रकम 2000 रूपये व प्रार्थी के दोस्त हिरेश के मोबाईल फोन पे के माध्यम से 4000 रूपये तथा प्रार्थी के मोबाईल फोन ले लिये रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के द्वारा थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 266/2024 धारा 308(2)(5), 3(5) बीएनएस 2023 के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान आरोपीगण को हिरासत में लेकर मेमोंरेंडम कथन के आधार पर पेश करने पर आरोपी श्रवण साहू से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्र0 सीजी 08 एच 3357, नगदी रकम 1000 रूपये व मोबाईल फोन, अमन चंदेल से नगदी रकम 500 रूपये, प्रार्थी का मोबाईल फोन व आरोपी मनीष साहू से नगदी रकम 500 रूपये जप्त किया गया

आरोपी
(1) श्रवण साहू पिता बीरसिंग साहू उम्र 26 साल (2) अमन उर्फ ओमकार पिता प्रदीप चंदेल उम्र 20 साल (3) मनीष पिता बिसेलाल साहू उम्र 24 साल सभी निवासी कानीमेरा थाना छुईखदान जिला केसीजी (छ0ग0) के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आज दिनांक 07.09.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, उपनिरीक्षक बी0आर0 सिन्हा, आर0 1220 अख्तर बेग मिर्जा, आर0 355 शिशुपाल साहू, आर0 623 सुशील साय पैंकारा, आर0 1591 प्रकाश सिदार, आर0 1731 उदयशंकर बरेठ, आर0 1026 देवलाल ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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