
आरोपी के विरुद्ध थाना कुण्डा में अपराध क्रमांक 117/2026, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर अवैध शराब एवं नगदी रकम किया गया जप्त।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री भूपत सिंह के दिशा निर्देश पर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कुण्डा पुलिस को दिनांक 22 अगस्त 2026 को सूचना मिली कि ग्राम कोढापुरी में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम कोढापुरी में आरोपी के घर के सामने घेराबंदी कर कार्रवाई की गई।
पुलिस टीम ने गवाहों के समक्ष मौके से आरोपी तातू उर्फ छननु पिता शिवप्रसाद चंद्राकर, उम्र 22 वर्ष, निवासी कोढापुरी, थाना कुंण्डा को अवैध शराब के साथ पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 3,240 मिलीलीटर शराब, जिसकी कीमत 1,440/ रुपये तथा नगदी रकम 520/ रुपये जप्त की गई।
आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नियत से शराब को अपने कब्जे में रखकर बिक्री करना पाए जाने पर थाना कुंण्डा में अपराध क्रमांक 117/2026, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई में थाना कुंण्डा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



