कबीरधाम,,,,,,छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026′ विधानसभा में पास फैसले स्वागतेय- अरविन्द राजपूत

मुंगेली- छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ विधानसभा में आज पास होने पर भाजपा नेता अरविन्द सिंह राजपूत ने खुशी एवं आभार जताते हुए कहा कि आज के इस ऐतिहासिक दिन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ के पास होने से उन लोगों पर रोक लगेगी, जो लोगों की अज्ञानता, गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर लोभ लालच -प्रलोभ देकर लोंगो को जबरन धर्मांतरण कराते थे।
राजपूत ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ इस विधेयक के तहत धर्मांतरण कराने वाले तथा धर्मांतरित होने वाले, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा और इसकी जानकारी जिला की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाएगी।
प्राधिकृत अधिकारी एक माह के भीतर पूरे मामले की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं इसमें लोभ, प्रलोभन, भय या किसी प्रकार का दबाव तो शामिल नहीं है। जांच पूर्ण होने के बाद ही, यदि सब कुछ नियमानुसार पाया जाता है, तो अनुमति प्रदान की जाएगी।
इस प्रकार बिना अनुमति या किसी भी प्रकार के लोभ, प्रलोभन, भय, अशिक्षा या अज्ञानता के आधार पर धर्मांतरण करना अब संभव नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026′ पारित होने पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव विजय शर्मा का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है।






